Vacancy for 4 posts of Protection Officer | प्रोटेक्शन ऑफिसर के 4 पदों पर वैकेंसी: आवेदन प्रोसेस शुरू, 27 अगस्त की रात 12 बजे तक कर सकते हैं अप्लाई – Ajmer News

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राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से निकाली गई महिला एवं बाल विकास विभाग में संरक्षण अधिकारी के 4 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस आज यानी 29 जुलाई से शुरू हो गया है। कैंडिडेट्स 27 अगस्त 2024 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया- ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए करें क्लिक

इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस जारी

  • सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 45 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए करें क्लिक
  • जेल विभाग में डिप्टी जेलर के 73 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए करें क्लिक
  • कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग (प्राविधिक शिक्षा) में वाइस प्रिंसिपल/सुपरिन्टेंडेंट-आईटीआई के 36 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई से 8 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए करें क्लिक
  • खान एवं भू विज्ञान विभाग में भू-वैज्ञानिक के 32 पदों एवं सहायक खनिज अभियंता के 24 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए लास्ट डेट 20 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए करें क्लिक

ऐसे करें अप्लाई

  • आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • सिटीजन ऐप (G2C) में उपलब्ध रिक्र्यूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा।
  • OTR करने के लिए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, सेकेंडरी/समकक्ष परीक्षा और आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आईडी प्रूफ का डिटेल तथा डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है।
  • लॉगिन कर सिटीजन ऐप (G2C) में उपलब्ध रिक्र्यूटमेंट पर क्लिक कर अपने OTR नंबर के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • एक बार OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

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