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टैक्स बचाने को आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश कर सकते हैं. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80CCD (1), धारा 80CCD (1B), और धारा 80CCD (2) के तहत इस योजना में किए गए निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. सेक्शन 80सीसीडी (1बी) के तहत आप एनपीएस में निवेश कर वार्षिक 50,000 रुपये की टैक्स कटौती के हकदार हो सकते हैं. यह 80सी के 1,50,000 लाख रुपये की कर छूट से अलग मिलती है.